भूपेन्द्र कुमार लक्ष्मी
उत्तराखंड सरकार द्वारा व्यापारियों के विरोध के बाद दिनांक 6 जून को कोविड-19 के संबंध में जारी आदेशों में संशोधन करते हुए आज दिनांक 7 जून को निम्न आदेश पारित किए गए।
दिनांक 8 जून 2021 मंगलवार को एवं 11 जून 2021 शुक्रवार को प्रातः 8:00 बजे से अपरान्ह 1:00 बजे तक खाद्य पैकेजिंग की दुकानें।
कपड़ा रेडीमेड (एकल रूप) में।
दर्जी की दुकानें।
ड्राई क्लीनर्स।
चश्मे की दुकानें।
साइकिल स्टोर।
औद्योगिक मशीनरी मोटर पार्ट्स की दुकानें।
क्राकरी बर्तन की दुकानें।
हौजरी।
इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स।
कंप्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर/वेब डिजाईनिंग।
हार्डवेयर पेंट्स/सेनेटरी स्टोन,मार्बल चिप्स।
कारपेंटर फर्नीचर एवं टिंबर मर्चेंट की दुकानें खुलेंगी।