*परिक्षेत्र स्तर पर गठित प्रवासी हेल्पलाइन सैल की कार्यप्रणाली विषयक एस०ओ०पी०*
परिक्षेत्र के जनपदों के अधिकांश व्यक्ति नौकरी एवं अन्य कारणों से देश/विदेश के विभिन्न नगरों / शहरों में रहते हैं और उनके परिजन प्रायः अपने पैतृक गांव में निवास करते हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि परिक्षेत्र के जनपदों के अधिकतर लोग सैन्य/अर्द्धसैनिक बलों में देश के दुर्गम / दुरूह स्थानों में पर नियुक्त रहते हैं और यदा-कदा उनके गांव में निवासरत परिजनों / बुर्जग माता-पिता को किसी भी की समस्या होने पर दूरस्थ होने के कारण वांछित मदद करने में समर्थ नहीं हो पाते हैं, फलस्वरूप परिवार से दूर रह रहे व्यक्ति के लिए ऐसी स्थिति में मदद हेतु एक सटीक / समर्पित सेल का गठन किया जाना नितान्त आवश्यक है।
उक्त वृहद जनहित से जुड़े संवेदनशील विषय पर एक पहल किये जाने की आवश्यकता के मध्येनजर *पुलिस महानिरीक्षक गढ़वाल परिक्षेत्र राजीव स्वरूप* द्वारा परिक्षेत्र स्तर पर प्रवासी हेल्पलाइन सैल का गठन करते हुए सैल के कार्यों का वर्णन निम्नवत आलेखित किया जाता है:-
1- प्रवासी हेल्पलाइन सैल की प्रभारी परिक्षेत्रीय कार्यालय में नियुक्त निरीक्षक, सुश्री नीलम रावत होंगी और इनके साथ सैल में एक महिला आरक्षी एवं 02 पुरुष आरक्षी, जिसमें से 01 आरक्षी रेंज कंट्रोल रूम से रहेगा।
2- प्रवासी हेल्पलाइन सैल हेतु एक Dedicated Moblie No. 7302110210 आवन्टित किया जाता है, जिस पर सूचनाओं का आदान-प्रदान किया जायेगा। उक्त मोबाइल नम्बर पर Whats-app चालू रहेगा।
3- उक्त सैल 24X7 कार्यरत रहेगा। दिन के समय सूचनाओं का आदान-प्रदान सैल में नियुक्त महिला आरक्षी द्वारा किया जायेगा और रात्रि के समय रेंज कंट्रोल रूम में रात्रि पाली में नियुक्त कर्मी द्वारा किया जायेगा।
4- प्रवासी हेल्पलाइन सैल में प्रमुखतः दूरस्थ स्थानों पर निवासरत प्रवासी के परिवारजनों की सुरक्षा, किसी आपात् स्थिति में मदद, चिकित्सा आदि समस्याओं में तत्कालिक Help हेतु प्राप्त सूचनाओं पर कार्यवाही हेतु सम्बन्धित थाना/चौकी एवं पुलिस कार्यालयों को प्रवासी सैल द्वारा सूचित किया जायेगा।
5- प्राप्त सूचनाओं को प्रवासी सैल में नियुक्त कर्मी द्वारा एक रजिस्टर में दिये गये प्रारूप में अंकित किया जायेगा और जिस थाना/चौकी एवं पुलिस कार्यालय को सूचना कार्यवाही हेतु नोट करायी जायेगी, उसका विवरण भी अंकित कर कृत कार्यवाही की आख्या लेकर रजिस्टर में प्रविष्ट की जायेगी।
6- प्रवासी हेल्पलाइन सैल में प्राप्त होने वाली शिकायतों / समस्याओं की जनपद स्तर पर मॉनीटरिंग हेतु जनपदों में नियुक्त क्षेत्राधिकारी, कार्यालय को नोडलअधिकारी के रूप में नामित किया जाता है। नोडल अधिकारी द्वारा प्रवासी हेल्पलाइन सैल से प्राप्त सूचनाओं / शिकायतों / समस्याओं का जनपद स्तर से किये गये निराकरण/निस्तारण की का आख्या का संकलन कर सैल को साप्ताहिक रूप से उपलब्ध कराया जायेगा।
7- प्रवासी व्यक्तियों की कतिपय समस्यायें / शिकायतें अन्य विभागों से भी सम्बन्धित हो सकती हैं, जिनका निराकरण हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा सम्बन्धित विभागों से समन्वय स्थापित कर समयबद्ध निराकरण कराया जायेगा।
8- प्रवासी हेल्पलाइन सैल में प्राप्त होने वाली समस्याओं / शिकायतों पर की गयी कार्यवाही का विवरण साप्ताहिक रूप से प्रभारी, प्रवासी हेल्पलाइन सैल द्वारा अधोहस्ताक्षरी के समक्ष रखा जायेगा।
9- जनपदीय वरिठ /पुलिस अधीक्षक द्वारा भी प्रवासी हेल्पलाइन सैल से प्राप्त शिकायतों / समस्याओं के निराकरण की मानीटरिंग मासिक अपराध गोष्ठी में अवश्य की जाए।
10- जनपदीय अधिकारियों से अपेक्षा है कि वह उक्त सैल का थाना/चौकी स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार करना सुनिश्चित करेंगे।