एक्सक्लूसिव

DIG गढ़वाल नीरू गर्ग ने जनहित में रेंज के समस्त जनपद प्रभारियों को किया निर्देशित किसी भी कार्मिक के विरुद्ध दण्ड का निर्धारण करने से पूर्व पूर्ण साक्ष्यों सहित जाँच के पश्चात करें कार्यवाही

भूपेन्द्र कुमार लक्ष्मी 

उत्तराखंड पुलिस उपमहानिरीक्षक गढ़वाल परिक्षेत्र नीरू गर्ग द्वारा रेंज के समस्त जनपद प्रभारियों को जनहित में निर्देश जारी किए गए कि किसी भी कार्मिक के विरुद्ध दण्ड का निर्धारण करने से पूर्व पूर्ण साक्ष्यों सहित जाँच के पश्चात करें कार्यवाही।
आज दिनांक 19.01.2021 को पुलिस उपमहानिरीक्षक गढ़वाल परिक्षेत्र द्वारा दण्ड के विरूद्ध उपनिरीक्षक द्वारा प्रस्तुत की गयी अपील के दौरान दण्ड पत्रावली के अवलोकन पर पाया कि जांच अधिकारी द्वारा सरसरी तौर पर जांच कर प्रेषित की गयी जिसका गहनतापूर्ण परीक्षण न कर आरोपी के विरूद्ध दण्डादेश पारित किया गया है।
पुलिस उपमहानिरीक्षक नीरू गर्ग द्वारा इस बाबत गढ़वाल रेंज के समस्त जनपद प्रभारियों को उक्त सम्बन्ध में निर्देशित किया गया कि किसी प्रकरण में अधीनस्थ कर्मी के द्वारा कर्तव्य पालन में लापरवाही/शिथिलता, अनियमितता उजागर होने पर जो भी जांच/विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की जाय उसका सम्यक रूप से विचारण कर निष्पक्ष व तथ्यपरक साक्ष्यों पर आधारित हो। जांच अधिकारी एवं दण्डाधिकारी को निष्पक्ष होकर आरोपों एवं उसके समर्थन में संकलित समस्त साक्ष्यो के विवेचन के उपरान्त ही दण्ड का निर्धारण किया जाय।
साथ ही किसी भी कार्मिक के विरुद्ध दण्ड का निर्धारण करने से पूर्व स्वयं वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक गहनतापूर्वक परीशीलन करने के उपरान्त ही पूर्ण संवेदनशील होकर निर्णय लें। त्रुटिपूर्ण जांच करने वाले जांच अधिकारी का भी उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाये। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित दिशा-निर्देश निर्गत किये गये।
▪️ आरोपी पुलिस अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध उल्लिखित आरोपों के सम्बन्ध में प्रत्येक साक्षी व आरोपी के कथन अभिलिखित किये जायें।

▪️दण्ड के निर्धारण से पूर्व आरोपों से सम्बन्धित अभिलेखीय साक्ष्य संकलन एवं अभिलेखों के परीक्षण की कार्यवाही की जाये।

▪️वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/दण्डाधिकारी स्वयं, जांच अधिकारी द्वारा सम्पादित की गयी जांच का गहनतापूर्वक परीक्षण करने तथा सारगर्भित जांच के आधार पर ही दण्ड का निर्णय लें। सरसरी/त्रुटिपूर्ण जांच के आधार पर दण्ड का निर्णय कदापि न लिया जाये।

▪️आरोपी अधिकारी/कर्मचारी को जांच/विभागीय कार्यवाही में बचाव का पर्याप्त/युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जाये।

▪️जांच के दौरान सामान्य दैनिकी(जीडी) एवं अन्य सम्बन्धित अभिलेखों को जांच का भाग बनाया जाये।

▪️अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रारम्भिक जांच/विभागीय कार्यवाही में जांच अधिकारी/दण्डाधिकारी द्वारा स्वयं प्रकरण को गहनता से मनन/विश्लेषण किया जाये।