*थाना क्लेमेंटाउन में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर रजिस्ट्री करने के प्रकरण में दर्ज अभियोग में रजिस्ट्री घोटाले के मुख्य अभियुक्तों का विवेचना में नाम प्रकाश में आने पर न्यायालय से अनुमति लेकर एसएसपी देहरादून द्वारा एसआईटी को दी गई विवेचना।*
*प्रकरण की गंभीरता तथा अभियुक्तो के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के लिए एसएसपी देहरादून द्वारा अभियोग की विवेचना को एसआईटी के सुपुर्द किया गया, मुकदमें में फर्जी दस्तावेजो के आधार पर रजिस्ट्री कराने वाले गिरोह के सभी सदस्यों के विरूद्ध गंभीर धाराओं की बढोतरी करते हुए की जायेगी कडी कार्यवाही।*
*फर्जी रजिस्ट्री प्रकरण के दर्ज सभी अभियोगों की एसआईटी द्वारा जांच कर गिरोह के सभी सदस्यों के विरूद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही की जा रही है। जनपद में फर्जी दस्तावेजो के आधार पर धोखाधडी के ऐसे सभी अभियोगों जिनमें फर्जी रजिस्ट्री घोटाले में प्रकाश में आये अभियुक्तो के नाम सामने आ रहे हैं उन सभी अभियोगों की एसआईटी से जांच कराकर उक्त सभी अभियुक्तों के विरूद्ध कडी से कडी कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी – अजय सिंह एसएसपी देहरादून।*
थाना क्लेमेन्टाउन पर वादिनी मल्लिका वृर्धि निवासी: 115 सोसाइटी एरिया लेन नं0 10 पोस्ट आफिस रोड क्लेमेन्टाउन देहरादून द्वारा अभियोग पंजीकृत कराया गया था कि, उनकी चचेरी बहन गुनिता कौर द्वारा जयवीर सिंह, अमित राठौर व अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर उनकी भारूवाला ग्रान्ट स्थित भूमि के फर्जी दस्तावेज तैयार करते हुए उनके घर में जबरन घुसकर उनके साथ मारपीट करते हुए कब्जा करने का प्रयास किया गया। उक्त प्रकरण में जांच के उपरान्त थाना क्लेमेन्टाउन पर मु0अ0सं0: 116/19 अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसमें अभियुक्तगणों के विरूद्ध अक्टूबर वर्ष 2022 में आरोप पत्र न्यायालय को प्रेषित किया गया था तदोपरान्त वर्ष 2018 व 2019 में निबन्धक कार्यालय में फर्जी दस्तावेजो के आधार पर हुई रजिस्ट्रियो के सम्बन्ध में दर्ज हुए अभियोगों में उक्त सम्पत्ति के भी फर्जी दस्तावेज तैयार किये जाने का प्रकरण सामने आया तथा फर्जी रजिस्ट्री प्रकरणों में एसआईटी द्वारा अधिवक्ता इमरान अहमद व अन्य को गिरफ्तार किया गया था, श्रीमती मल्लिका वृर्धि द्वारा थाना क्लेमेन्टाउन में पंजीकृत कराये गये उक्त अभियोग में भी अभियुक्त इमरान अहमद व अन्य द्वारा फर्जी रजिस्ट्री द्वारा धोखाधडी किया जाना प्रकाश में आया। जिसके उपरान्त पुलिस द्वारा उक्त अभियोग में न्यायालय से अभियुक्त इमरान व उसके अन्य साथियों के विरूद्ध अन्य गम्भीर धाराओं में 420, 467,468,471, भादवि के साक्ष्य प्राप्त होने पर अग्रिम विवेचना की अनुमति ली गई, जिसकी विवेचना एसआईएस शाखा द्वारा की जा रही थी। उक्त प्रकरण की गम्भीरता के दृष्टिगत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा मामले की विवेचना को एसआईटी के सुपुर्द किया गया है।