उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल द्वारा थाना रामनगर जनपद नैनीताल में पंजीकृत मु0अ0सं0ः 512/2023 धारा 60/21 आबकारी अधिनियम में अभियुक्तों की गिरफ्तारी के सम्बंध में अरनेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ बिहार व अन्य में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन न किये जाने पर घोर आपत्ति व्यक्त की गयी।
पुलिस महानिदेशक उत्तराखण्ड अभिनव कुमार द्वारा उक्त प्रकरण का गम्भीरता से संज्ञान लेते हुए उक्त प्रकरण में तत्काल कार्यवाही किये जाने हेतु पुलिस उपमहानिरीक्षक, कुमायूॅ परिक्षेत्र, नैनीताल को निर्देशित किया गया तथा अरनेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ बिहार व अन्य में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन किये जाने हेतु समस्त वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया गया।
साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि यदि भविष्य में किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी हेतु उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों का उल्लंघन किया जाता है, तो सम्बंधित थाना प्रभारी, क्षेत्राधिकारी एवं जनपद प्रभारियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।
(अर्नेश कुमार दिशानिर्देश या अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य (2014) भारत का उच्चतम न्यायालय का एक ऐतिहासिक निर्णय है,जिसमें कहा गया है कि उन मामलों में गिरफ्तारी एक अपवाद होनी चाहिए, जहां सजा सात साल से कम समय के लिए कारावास है।)
(यदि सीआरपीसी की धारा 41ए और अर्नेश कुमार दिशानिर्देशों के तहत गिरफ्तारी की प्रक्रिया का उल्लंघन किया जाता है, तो पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू की जा सकती है।)