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विशेष:एमडीडीए को अवैध प्लाटिंग की सूचना अब सब-रजिस्टार को भी देनी होगी

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा जब भी किसी प्लॉटिंग को अवैध घोषित करने पर उसकी सूचना अखबारों/मीडिया आदि को तो देना परन्तु संबन्धित सब-रजिस्ट्रार विभाग को नही देना जिस कारण अवैध घोषित की गई प्लॉटिंग में से भी धोखे से विक्रय की गई भूमी की सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में रजिस्ट्री हो जाना और आमजनता भुगतती है इसका खामियाजा। देहरादून निवासी सामाजिक एवम् आरटीआई कार्यकर्ता ने एक अत्यन्त ही आमजनता से जुड़े एक बहुत ही गंभीर मामले में दिनाँक-25-7-2023 को मानवाधिकार आयोग उत्तराखंड में व्यापक जनहित में याचिका दायर कर कहा गया कि “मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा जब भी किसी प्लॉटिंग को अवैध घोषित करने के बाद उसकी सूचना अखबारों/मीडिया आदि को दी जाती है परन्तु मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा संबन्धित सब-रजिस्ट्रार विभाग अवैध घोषित की गई प्लॉटिंग के बारे सूचना नही दी जाती है, जिस कारण अवैध घोषित की गई प्लॉटिंग में से भी धोखे से विक्रय की गई भूमी की सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में रजिस्ट्री हो जाती है और बेकसूर आमजनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है जिसकी की भरपाई होनी भी बहुत ही मुश्किल होती है।

अत: आपसे निवेदन हैं कि मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण को जनहित में अवैध घोषित की गई समस्त प्लॉटिंग की जानकारी सब-रजिस्ट्रार विभाग को देने के कड़े निर्देश जारी करने की कृपा करें ताकि अवैध घोषित की गई समस्त प्लॉटिंग में से धोखे से विक्रय की गई भूमी की रजिस्ट्री ना होने पाए,आमजनता हमेशा आपकी आभारी रहेगी, मामले में तत्काल कार्यवाही करने की कृपा करें। 

*मानवाधिकार आयोग के सदस्य राम सिंह मीना द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल दिनांक 28-7-2023 को आदेश जारी किए गए कि:-*

*आदेश*

शिकायतकर्ता भूपेन्द्र कुमार लक्ष्मी देहरादून ने एम०डी०डी०ए० द्वारा किसी प्लॉटिंग को अवैध घोषित करने के बाद उसकी सूचना अखबारों / मीडिया आदि को देने, परन्तु सब रजिस्ट्रार विभाग को उसकी सूचना ना देने, जिससे अवैध घोषित की गयी प्लाटिंग को धोखे से विकय करने जिससे आमजनता को इसका खामियाजा भुगतने तथा एम०डी०डी०ए० द्वारा घोषित की गयी अवैध प्लाटिंग की जानकारी सब रजिस्ट्रार विभाग को दिए जाने के सम्बन्ध में शिकायती पत्र प्रेषित किया गया है।

न्यायहित में शिकायत की प्रति उपाध्यक्ष, एम०डी०डी०ए० देहरादून को भेज दी जाए कि वह आवश्यक कार्यवाही करें तथा कृत कार्यवाही से आयोग को अवगत करायें।