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बिगब्रेकिंग: जिलापूर्ति अधिकारी का गरीबों के हक से खिलवाड़ आदेश किया जारी “माह की 20 तारीख के बाद नही मिलेगा सरकारी राशन” आयोग ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब

भूपेन्द्र लक्ष्मी

दिनाँक 12-7-2022 को जिलापूर्ति अधिकारी हरिद्वार द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी की गयी हैं तथा प्रेस विज्ञप्ति के बिंदु संख्या (1) में अंकित किया गया है कि समस्त कार्ड धारक प्रत्येक माह की 01 तारीख से 20 तारीख तक आधार ऑथेंटिकेशन के माध्यम से (मशीन में अँगूठा लगाकर) अपना राशन प्राप्त कर सकते हैं । 20 तारीख के उपरांत राशन उपलब्ध नहीं हो पाएगा।
जिलापूर्ति अधिकारी ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति में यह जो अंकित किया है कि 20 तारीख के उपरांत राशन उपलब्ध नहीं हो पाएगा यह आम जनता गरीबों के साथ स्पष्ट रूप से उनके हक के साथ खिलवाड़ हैं क्योंकि कोई भी 20 तारीख के बाद आता है उसे राशन क्यों नहीं दिया जाएगा क्या पता कोई किसी मजबूरी वश ना पाया कोई बीमार हो,कोई बुजुर्ग हो, कोई ना कोई तो कारण जरूर होगा जो वह 20 तारीख से पहले राशन लेने नहीं आया ।
इस संवाददाता ने इस अत्यन्त ही जनहित के मामलें ।के मानवाधिकार आयोग उत्तराखंड में जनहित याचिका दायर कर निवेदन किया गया कि यह मामला स्पष्ट रुप से गरीब आमजनता से जुड़ा हुआ है इसलिए इस मामले में कार्यवाही कर जिलापूर्ति अधिकारी हरिद्वार से वह सरकारी आदेश भी मंगवाने की कृपा करें जिसमें आदेश जारी किए गए हो कि 20 तारीख के बाद किसी को राशन नहीं देना, क्योंकि अगर ऐसा कोई सरकारी आदेश नहीं है तो यह स्पष्ट रूप से जिलापूर्ति अधिकारी का गरीब जनता के प्रति तानाशाही रवैया है, जनहित में कार्यवाही करने की कृपा करें।

मानव अधिकार आयोग के सदस्य आईपीएस राम सिंह मीना द्वारा जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जिलापूर्ति अधिकारी हरिद्वार को नोटिस जारी कर निर्देशित किया गया कि सुनवाई की अगली नियत तिथि से पूर्व अपना जवाब आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।