भूपेन्द्र कुमार लक्ष्मी
पुलिस मुख्यालय उत्तराखंड द्वारा दिनांक 23 जनवरी 2021 को उत्तराखंड के समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों और पुलिस अधीक्षकों को जनहित में जारी आदेश कि थाने के प्रभारी अधिकारी (स्टेशन ऑफिसर/ एसएचओ) की नियुक्ति के संबंध में न्यूनतम पात्रताए निम्नवत होंगी।
“थाने के प्रभारी अधिकारी (स्टेशन ऑफिसर/एसएचओ)के रूप में नियुक्त किए जाने वाले अधिकारी को विगत 3 वर्षों में किसी प्रकार के प्रतिकूल मंतव्य/परिनिंदा लेख से दंडित ना किया गया हो” के संबंध में लोक सूचना अधिकारी डीआईजी गढ़वाल रेंज कार्यालय देहरादून उत्तराखंड से निम्न बिंदुओं की सूचना जनहित मांगी गयी हैं:-
1. यह कि जिला देहरादून एवं जिला हरिद्वार के जितने भी एसओ/इंस्पेक्टरों की पिछले 3 वर्षों में बैड-एंट्री हैं सबके नाम तथा बैड-एंट्री देने वाले अधिकारी का नाम पदनाम तथा जिस दिनाँक को बैड-एंट्री दी गयी दिनाँक प्रत्येक एसओ/इंस्पेक्टर के क्रमानुसार विभागीय प्रमाण सहित सूचना उपलब्ध करवाए।
2. यह कि जिला देहरादून एवं जिला हरिद्वार के जितने भी थानों/कोतवालियों तथा चौकियों में बैड-एंट्री वाले एसओ/इंस्पेक्टर नियुक्त हैं उनके नाम तैनाती तथा उनको बैड-एंट्री देने वाले अधिकारी का नाम पदनाम तथा बैड-एंट्री देने की तिथि प्रत्येक एसओ/इंस्पेक्टर के क्रमानुसार विभागीय प्रमाण सहित सूचना उपलब्ध करवाए।
3. यह कि जिला देहरादून एवं जिला हरिद्वार में वर्तमान में जो श्रीमान एसएसपी नियुक्त हैं उनके नाम तथा जिस दिनाँक से नियुक्त हैं तथा ऐसे कितने एसओ/इंस्पेक्टर जो थाने, कोतवालियों एवं चौकियों में चार्ज पर हैं जिन्हें वर्तमान में नियुक्त एसएसपी ने बैड-एंट्री दी हैं, ओर उन्ही श्रीमान एसएसपी महोदय ने थाने ,कोतवाली एवं चौकी का चार्ज सौंप रखा है प्रत्येक एसओ/इंस्पेक्टर के क्रमानुसार विभागीय प्रमाण सहित सूचना उपलब्ध करवाए।
4. यह कि बैड-एंट्री प्राप्त एसओ/इंस्पेक्टरों को थाने कोतवाली का चार्ज देने के नियम, आधार की विभागीय प्रमाण सहित सूचना उपलब्ध करवाए।