भूपेन्द्र कुमार लक्ष्मी
जिला देहरादून के नगर क्षेत्र स्थित मांस विक्रेताओं द्वारा मनमाने अधिकतम दामों पर मांस विक्रय करना साथ ही अत्यंत ही गंभीर कि जानवरों को काटने से पूर्व उनकी स्वास्थ्य जांचों में लापरवाही ।
मामला इस प्रकार है कि जिला देहरादून के नगर क्षेत्र के मांस विक्रेताओं द्वारा अधिक दामों पर मांस विक्रय किया जा रहा हैं क्योंकि लॉकडाउन से पूर्व जिस बकरे के मांस की कीमत लगभग ₹400 प्रति किलोग्राम थी वह अब रु 600 से ₹ 700 प्रति किलोग्राम तक बेचा जा रहा है ।
साथ ही जानवर स्लॉटर हाउस में काटे जा रहे हैं या मांस विक्रेताओं द्वारा अपनी दुकान में ही जानवरों को काटने से पूर्व स्वास्थ्य विभाग द्वारा जानवर की स्वास्थ्य संबंधी जांच में लापरवाही तो नहीं बरती जा रही है साथ ही जो मुर्गे का मीट बाजारों में बेचा जा रहा है वह फ्रोजन बेचा जा रहा है उस फ्रोजन चिकन पर भी ना तो मैन्युफैक्चर तिथि अंकित रहती है नाही एक्सपायर तिथि अंकित रहती है । यह स्पष्ट रूप से आमजनता की जान से खिलवाड़ हैं ।
इस संवाददाता द्वारा उपरोक्त अत्यन्त ही गम्भीर मामलें में मानवाधिकार आयोग उत्तराखंड में जनहित में याचिका दायर कर निवेदन किया गया कि मामला स्पष्ट रूप से आमजनता की जानमाल की हानि एवं ओवररेटिंग से जुड़ा हुआ है इसलिए इस मामले में स्वास्थ्य विभाग नगर निगम और खाद्य विभाग तथा अन्य संबंधित विभागो को कार्यवाही हेतु निर्देशित करने तथा पिछले 3 महीने में स्वास्थ्य विभाग द्वारा जानवरों को काटे जाने से पूर्व उनके स्वास्थ्य की गई तथा जांच से संबंधित रिपोर्ट भी तलब करने की कृपा कर तत्काल कार्यवाही करने की कृपा करें तथा सुनवाई हेतु कोई नजदीक की तिथि नियत करने की कृपा करें क्योंकि मामला स्पष्ट रूप से आम जनता की जान माल की हानि से जुड़ा हुआ है ।
आयोग द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी देहरादून को तत्काल कार्यवाही हेतु आदेश दिया गया है । इस संवाददाता द्वारा आयोग के आदेश पारित होने के पश्चात जिलाधिकारी देहरादून के यहां सूचना के अधिकार के अंतर्गत आवेदन कर मानव अधिकार आयोग के आदेश के पश्चात क्या कार्रवाई की गई के सम्बन्ध में भी फॉलोअप किया जाएगा ।