कमल जगाती, नैनीताल
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने जहरीली शराब के सेवन से मरे लोगो को मुआवजा देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पुलिस कप्तान और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर(I.O.)को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है। इसके साथ न्यायालय ने राज्य सरकार और आबकारी अधिकारी से दो सप्ताह में जवाब देने को कहा है।
आपको बता दें कि देहरादून निवासी प्रमोद शर्मा ने उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर कर कहा था कि 19 सिंतबर को देहरादून में 7 लोगों की मिलावटी शराब पीने से जान चले गई थी । इसमें से 6 लोग जहरीली शराब के सेवन से बीमार हुए है। इसकी सी.बी.आई.से जांच करायी जाए। याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार ने हरिद्वार में जहरीली शराब काण्ड जिसमें 32 लोगों की मौत हुई थी, उससे अभीतक कोई सबक नही लिया है। सरकार नकली शराब के कारोबार को रोकने में असमर्थ है। जनहित याचिका में देहरादून में मृत लोगो को हरिद्वार की तर्ज पर 2 लाख और घायलों को 50 हजार रुपये मुआवजा देने की मांग भी की गई है।