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गैलोर्ड बेकर्स के मालिक पर किसी बीमारी को फैलाने के लिए किए गए गैर जिम्मेदाराना काम की धाराओ में FIR दर्ज

भूपेन्द्र कुमार लक्ष्मी

कोरोना वायरस रोकथाम आदि की व्यवस्थाओं को बृहस्पतिवार को देखने जाँचने निकले जब डीआईजी अरुण मोहन जोशी घंटाघर पहुंचे तो इस दौरान उन्होंने देखा कि लॉकडाउन में एक व्यक्ति ने पलटन बाजार में गेलॉर्ड बेकर्स नाम की दुकान खोल रखी है और दुकान स्वामी द्वारा सोशल डिस्टेंस का ना तो कोई बोर्ड डिस्प्ले/साईन जारी किया गया था और ना ही दुकान के बाहर लगी भीड़ को नियंत्रित करने हेतु कोई आवश्यक कार्रवाई की जा रही थी ना ही भीड़ को हटाने के प्रयास किए जा रहे थे, जिस कारण दुकान के बाहर काफी भीड़ लगी हुई थी । यह देखते ही डीआईजी अरुण मोहन जोशी ने कार्यवाही हेतु निर्देश दिए ।
पुलिस ने गेलॉर्ड बेकर्स के मालिक से लॉकडाऊन में दुकान बिना वाजिब कारण खोलने के बारे में पूछा कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाया इसके बाद गेलॉर्ड बेकर्स के मालिक दिलदार सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके विरुद्ध धारा 188 और 269 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर लिया गया हालांकि बाद में उसे मुचलके पर छोड़ दिया गया ।
धारा 188 – इस धारा के अंतर्गत लॉकडाऊन के दौरान किसी ने उल्लंघन किया हो,सरकारी आदेश में बाधा डाली हो उसकी अवमानना की हो ऐसी स्थिति में आरोपी पर धारा 188 के तहत कार्रवाई हो सकती है इस धारा के तहत आरोपी को जुर्माना 1 महीने की जेल या दोनों भी हो सकते हैं ।
धारा 269– किसी बीमारी को फैलाने के लिए किया गया गैर जिम्मेदाराना काम । इससे किसी अन्य व्यक्ति की जान को खतरा हो सकता है इस धारा के तहत अपराधी को 6 महीने की जेल या जुर्माना या फिर दोनों की सजा हो सकती है ।

ग़ौरतलब है कि गेलॉर्ड बेकर्स के मालिक इस तरह की बातों के लिए पहले ही विख्यात हैं जब पूरा शहर बंद होता हैं तब रात 2-2 बजे तक इनका दुकान खोलना और लोगों की भीड़ लगी रहना और यहां भी यही हुआ है । लॉकडाऊन के दौरान पूरा शहर बंद था और गेलॉर्ड बेकर्स खुला हुआ था ।

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