भूपेन्द्र कुमार लक्ष्मी
उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार द्वारा नई गाइडलाइन जारी कर दी गई हैं जिसके तहत शहरी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जरूरी और आवश्यक सेवा प्रदाता व्यापारिक प्रतिष्ठानों को छोड़ते हुए अन्य सभी संस्थान प्रत्येक दिन दोपहर 2:00 बजे से बंद किए जाएंगे।
समस्त जिम स्विमिंग पूल पूर्णता बंद रहेंगे।
समस्त सिनेमा हॉल रेस्टोरेंट तथा बार 50% क्षमता के साथ ही संचालित होंगे।
सार्वजनिक वाहन बस विक्रम ऑटो रिक्शा इत्यादि 50% यात्री क्षमता के साथ ही संचालित होंगे।
साथ ही संपूर्ण राज्य में प्रत्येक रविवार को पूर्णतया कर्फ़्यू रहेगा साथ ही सप्ताह के अन्य 6 दिनों में सांय 7:00 से प्रातः 5:00 बजे तक रात्रि कर्फ़्यू रहेगा। इस दौरान व्यक्तियों की आवाजाही पूर्णता प्रतिबंधित रहेगी।
बाहर से आने वालों के लिए स्मार्ट सिटी पोर्टल पर रजिस्टे्रशन करवाना होगा। इसके अलावा 72 घंटे पूर्व की निगेटिव रिपोर्ट भी साथ लाना होगा।
उक्त आदेशों के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित के विरुद्ध जिला प्रशासन द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 एपिडेमिक डिसीसिस एक्ट 1897 एवं भारतीय दंड संहिता तथा अन्य अधिनियमों की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
यह आदेश दिनांक 21 अप्रैल 2021 से अग्रिम आदेशों तक प्रभावी रहेंगे।