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उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बाहुबली नेता पूर्व सांसद डीपी यादव को किया बरी

भूपेन्द्र कुमार लक्ष्मी

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सीबीआई कोर्ट के फैसले को पलटा पूर्व सांसद डीपी यादव को किया बरी।


मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में पूर्व सांसद डीपी यादव की अपील फैसला सुनाया। कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को निरस्त करते हुए उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहींं पाते हुए उन्हें रिहा कर दिया है। डीपी यादव अभी अतंरिम जमानत पर भी हैं। कोर्ट ने इस हत्याकांड के अन्य आरोपियों की अपीलों में निर्णय सुरक्षित रखा है।
गौरतलब हैं कि 13 सितंबर 1992 को दादरी में विधायक महेंद्र भाटी की हत्या हुई थी जिसमें पूर्व सांसद डीपी यादव समेत न्यायालय ने पाल सिंह उर्फ लक्कड़पाला, करन यादव और प्रनीत भाटी को इस मामले में दोषी करार दिया था इस मामले में उत्तराखंड हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी।
उत्तराखंड हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता पूर्व सांसद डीपी यादव को हत्याकांड में बरी कर दिया। हाईकोर्ट ने सीबीआई कोर्ट के 2015 के फैसले को पलटते हुए डीपी यादव को बरी किया है सीबीआई कोर्ट ने छह साल पहले यादव को दादरी के विधायक रहे महेंद्र भाटी की हत्या के केस में दोषी करार देकर आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई थी, इस मामले में नैनीताल स्थित हाईकोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही थी।