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उत्तराखंड: मुख्य सचिव के कोरोना नियमों के कड़ाई से अनुपालन करवाने हेतु अपर मुख्य सचिव, सचिवों,डीजीपी,आयुक्तों से लेकर समस्त जिलाधिकारियों को निर्देश जारी

भूपेन्द्र कुमार लक्ष्मी

उत्तराखंड के मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू ने आज दिनांक 18 नवंबर 2021 को कोरोना नियमों का कड़ाई से अनुपालन करवाने हेतु प्रदेश के समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव उत्तराखंड शासन।
पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड।
समस्त सचिव/प्रभारी सचिव उत्तराखंड शासन।
आयुक्त कुमाऊं एवं गढ़वाल मंडल।तथा समस्त जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं की राज्य में कोविड-19 प्रबंधन के निम्नलिखित निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा:-
1- सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थल एवं सार्वजनिक परिवहन में यात्रा करने वाले व्यक्तियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
2- सार्वजनिक स्थानों पर व्यक्तियों को सामाजिक दूरी का पालन करते हुए 6 फिट की दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा।
3-सार्वजनिक स्थानों पर थूकना गैरकानूनी होगा जिसके लिए निर्धारित जुर्माने के साथ दंड का प्रावधान होगा।
4- सार्वजानिक स्थानों पर पान, गुटखा, तंबाकू आदि का सेवन प्रतिबंधित होगा।
*कमजोर व संवेदनशील व्यक्तियों की सुरक्षा*
निम्नलिखित श्रेणी के व्यक्तियों को आवश्यक और स्वास्थ्य संबंधी कारणों से ही घर से बाहर जाने की अनुमति है:-
A- 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति।
B- Persons with co-morbidities ।
C- गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाएं।
*दंड के प्रावधान*
कोविड नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी व्यक्ति के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 (सेक्शन 51से 60) महामारी अधिनियम 1897 एवं आईपीसी की धारा 188 प्रावधानों के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
मुख्य सचिव के उपरोक्त आदेश उनके अग्रिम आदेशों तक प्रभावी रहेंगे

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