भूपेन्द्र लक्ष्मी
*बद्रीनाथ में फर्जी होटल बुकिंग के नाम पर ठगी करने वाला ईनामी अभियुक्त चमोली पुलिस की गिरफ्त में*
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*अन्य राज्यों में भी होटल बुकिंग फ्रॉड में है वांछित*
कोतवाली श्री बद्रीनाथ पर दिनांक 26/05/2022 को होटल बुकिंग के नाम पर *मु0अ0सं0 03/2022 धारा 420 भादवि* पंजीकृत किया गया। उक्त विवेचना में अभियुक्त हकिमुद्दीन पुत्र फजरुद्दीन निवासी राधानगरी थाना कामां जिला भरतपुर (राजस्थान) उम्र-22 वर्ष पूर्व में भरतपुर राजस्थान से गिरफ्तार हो चुका है। दौराने विवेचना में प्रकाश में आया अभियुक्त *बिलाल उर्फ भूवला पुत्र महबूब उर्फ लड्डू निवासी ग्राम घोघोर थाना कैथवाडा तहसील कामा जिला भरतपुर राजस्थान* विगत काफी समय से फरार चल रहा था। विवेचना में IT Act की बढ़ोतरी होने पर विवेचना प्रभारी निरीक्षक राजेन्द्र सिंह रौतेला के सुपुर्द की गयी। अभियुक्त काफी शातिर किस्म का होने के कारण अन्य राज्यों की दबिश से भी बच रहा था।
श्रद्धालुओं के साथ घटित हुयी होटल बुकिंग फ्रॉड की घटना की गम्भीरता का स्वयं संज्ञान व दूसरे अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु *पुलिस अधीक्षक जनपद चमोली श्वेता चौबे* द्वारा फ्रॉड से सम्बन्धित दूसरे अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम गठित की गई।
अपराधी शातिर किस्म एवं मेवात क्षेत्र का होने के कारण प्रभारी निरीक्षक गोपेश्वर के नेतृत्व में टीम गठित की गयी। गठित टीम द्वारा मेवात एवं आपराधिक क्षेत्र होने के बावजूद भी अपराधी के घर लगातार दबिश दी जाती रही।
पुलिस टीम द्वारा अथक प्रयासों से अभियुक्त बिलाल उर्फ भूवला पुत्र महबूब उर्फ लड्डू निवासी ग्राम घोघोर थाना कैथवाडा तहसील कामा जिला भरतपुर राजस्थान को घर से भागते हुए स्थानीय पुलिस के सहयोग से गिरफ्तार किया गया।
पकडे जाने के बाद तलाशी लेने पर अभियुक्त के पास एक देशी नाजायज तमंचा व एक जिंदा कारतूस बरामद होने पर स्थानीय थाने में मु0 अ0सं0 156/22 अंतर्गत धारा 3/25 पंजीकृत हुआ। स्थानीय पुलिस द्वारा दि0 15/09/25022 को अभियुक्त को न्यायालय में पेश करने के दौरान पु:न ट्रांजिट रिमाण्ड देने का अनुरोध किया गया जिसे बाद न्यायालय अनुमति ट्रांजिट रिमाण्ड प्राप्त कर अभियुक्त को जनपद चमोली लाया गया।
*अपराध का तरीका-*
अभियुक्त शातिर किस्म का होने के कारण गैंग के रुप में कार्य करता है। पूर्व में उक्त अपराध में गिरफ्तार अभियुक्त हकिमुद्दीन एवं बिलाल संगठित रुप में कार्य करते थे अभियुक्त द्वारा बताया गया कि हकमुद्दीन आबादी क्षेत्र से दूर खेतों के बीच रहकर होटल बुकिंग के नाम पर ठगी करता था।
ठगी के पैसें हकमुद्दीन के बैंक खाते में पहुँचते थे स्थानीय पुलिस एंव अन्य राज्यों की पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए अभियुक्त बिलाल द्वारा गाँव के बीच में ही अपने घर में एक ग्राहक सेवा केन्द्र खोला गया था ताकि उन्हें गाँव से बाहर न जाना पड़े जिससे वह पुलिस की पहुँच से बच सके। जो लोग ठगी करते थे वे अपने आधार कार्ड से रोज शाम को आकर ठगी से अर्जित धनराशि को अभियुक्त के ग्राहक सेवा केन्द्र से निकालते थे इसमें मेरा उनको पूरा सहयोग रहता था। उनकी मदद करने में मै उनसे कमीशन लेता था। अभियुक्त को जानकारी थी कि ये सब ठगी का पैसा है फिर भी स्थानीय पुलिस को सूचना नही दी गयी।
*पुलिस अधीक्षक चमोली की आम जनता से अपील है किः-*
◆ अधिकृत वेबसाइट से ही होटल बुकिंग करें।
◆ गूगल में वेबसाइट सर्च करने के बाद सबसे ऊपर आने वाली वेबसाइट को ही अधिकृत वेबसाइट न मानें।
◆ बिना जांच परख के किसी भी वेबसाइट को खोलने से बचें, पहले संबंधित वैबसाइट को लेकर पूरी जानकारी जुटा लें।
◆ वेबसाइट को पूरी तरह से परखने के बाद ही पेमेंट करें।
◆ अगर ऑनलाइन भुगतान कर रहे हैं तो वेबसाइट पर दर्ज फोन नंबर और बैंक अकाउंट नंबर की जांच होटल और धर्मशाला से फोन पर संपर्क कर जरुर करें।
◆ यदि कोई भी व्यक्ति ठगी का शिकार होता है तो तत्काल नजदीकी थाना एवं साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर सूचना दें।
*नाम पता अभियुक्त-* बिलाल उर्फ भूवला पुत्र महबूब उर्फ लड्डू निवासी ग्राम घोघोर थाना कैथवाडा तहसील कामा जिला भरतपुर राजस्थान
*आपराधिक इतिहास-*
1- मु0अ0सं0 03/2022 धारा 420/120B IPC B 66D IT ACT कोतवाली श्री बद्रीनाथ
2- मु0अ0सं0 156/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना- कैथवाडा भरतपुर (राजस्थान)
3- मु0अ0सं0- 77/2022 धारा 379/420 IPC थाना राजेन्द्र पार्क गुडगांव
4- मु0अ0सं0- 43/2022 धारा 420/120B IPC साइबर क्राइम आउटर नार्थ डिस्ट्रिक दिल्ली
*ईनाम-* उक्त अभियुक्त पर 5000/- रुपये का ईनाम था घोषित।
*पुलिस टीम-*
1- प्रभारी निरीक्षक राजेन्द्र रौतेला
2- व0उप0नि0 संजीव कुमार
3- कां0 161 ना0पु0 संजय सिंह
4- कां0 65 ना0पु0 प्रदीप कुकरेती
5- कां0 आशुतोष तिवारी (एसओजी)