Human Rights

Director Traffic उत्तराखंड को हैडलाइट्स के संबंध में कार्यवाही हेतु आदेश जारी

उत्तराखण्ड के जिला देहरादून एवम् राज्य के अन्य जिलों में वाहन चालकों द्वारा डिपर का प्रयोग नही करना।विशेषकर पहाड़ी जिलों में अधिकत्तर वाहन चालकों द्वारा डिपर का प्रयोग नही करना जिस कारण सिंगल रोड पर सामने से आने वाले वाहन की हाई-बीम से धुंध या कोहरे जैसी खराब मौसम की स्थिति में दिक्कत होने पर ईश्वर ना करें दुर्घटना हो सकती है, पूर्व में वाहनों की हैडलाईट्स को ऊपर से काला करना जरूरी था और संबंधित विभागों पुलिस और परिवहन विभाग द्वारा जिन वाहनों की हैडलाईट्स ऊपर से आधी काली नही होती थी उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाती थीं परंतु अब ऐसा कुछ नहीं

 

इस संवाददाता द्वारा मानवाधिकार आयोग उत्तराखंड में व्यापक जनहित में जनहित याचिका दायर निवेदन किया गया कि “उत्तराखण्ड के जिला देहरादून एवम् राज्य के अन्य जिलों में वाहन चालकों द्वारा डिपर का प्रयोग नही किया जाता है।

विशेषकर पहाड़ी जिलों में अधिकतर वाहन चालकों द्वारा डिपर का प्रयोग नही किया जाता है, जिस कारण सिंगल रोड पर सामने से आने वाले वाहन की हाई-बीम से धुंध या कोहरे जैसी खराब मौसम की स्थिति में दिक्कत होने पर ईश्वर ना करें दुर्घटना हो सकती है।

यह कि पूर्व में वाहनों की हैडलाईट्स को ऊपर से काला करना जरूरी था और संबंधित विभागों पुलिस और परिवहन विभाग द्वारा जिन वाहनों की हैडलाईट्स ऊपर से आधी काली नही होती थी उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाती थीं परंतु अब ऐसा कुछ नहीं है।

उधारण हेतु मेरा छोटा भाई और मेरा भांजा कपड़े का व्यापार करने हेतू ऋषिकेश,श्रीनगर से हाईवे होते हुए चामोली जोशीमठ होते हुए माणा तक अपने वाहन से जाते रहते हैं, इनके द्वारा बताया गया कि अधिकतर छोटे चार पंहिया वाहन कार आदि के चालकों द्वारा डिपर का प्रयोग नही किया जाता जिस कारण बहुत ही दिक्कत होती है और बड़े वाहन चालक अधिकतर डिपर का प्रयोग करते हैं”।

 अत: माननीय महोदय जी से निवेदन हैं कि अगर वाहनों की हैडलाईट्स ऊपर से आधी काली की जाएं तो डिपर ना देने संबंधी दिक्कत दूर हो सकती है क्योंकि हैडलाईट्स ऊपर से आधी काली होंगी तो हाईबीम और उच्च तीव्रता वाली हैडलाईट्स से हो रही दिक्कत दूर हो सकती है, इसलिए संबंधित विभागों पुलिस एवम परिवहन विभाग से जनहित में रिपोर्ट तलब कर तत्काल कार्यवाही करने की कृपा करें क्योंकि शिकायत का विषय बहुत ही गंभीर और स्पष्ट रूप से आमजन से जुड़ा हुआ है।

मानवाधिकार आयोग के सदस्य (आईपीएस) राम सिंह मीना द्वारा जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यातायात निदेशक, उत्तराखण्ड को नोटिस जारी कर आदेश जारी किए गए।

आदेश:-

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शिकायतकर्ता भूपेन्द्र कुमार लक्ष्मी निवासी, H-255 नेहरू कॉलोनी देहरादून उत्तराखण्ड ने जिला देहरादून तथा अन्य जिलों में वाहन चालकों द्वारा डिपर का प्रयोग न करने, विशेषकर पहाड़ी जिलों में वाहनों द्वारा डिपर का प्रयोग न करने से सामने से आने वाले वाहन चालको को दिक्कत होने, दुर्घटना होने की संम्भावना होने, वाहनों की हैडलाईट्स ऊपर से आधी काली न होने, तथा संबधित विभागों पुलिस और परिवहन विभाग से जनहित में रिपोर्ट तलब कर तत्काल कार्यवाही किए जाने के सम्बन्ध में शिकायती पत्र प्रेषित किया गया है।

न्यायहित में शिकायती पत्र की प्रति यातायात निदेशक, उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित कर दी जाए कि वह इस सम्बन्ध में विधिनुसार आवश्यक कार्यवाही करेंगे।