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ढोल ना बजाने पर जुर्माना लगाने मामले में न्यायाधीश धर्मशक्तू ने अपनाया कड़ा रुख

देहरादून:अनुसूचित जाति के ढोल वादक पुष्कर लाल गाँव में बैसाखी मेले के आयोजन पर स्वास्थ्य खराब होने से वह ढोल नहीं बजा पाए जिस पर गांव के सवर्णों ने पंचायत बुलाकर पुष्कर लाल पर 5000 रुपये का जुर्माना लगा दिया तथा जुर्माना भरने के बाद भी ग्रामीणों ने गांव में पंचायत बुलाकर अनुसूचित जाति के परिवारों का बहिष्कार करने और जल, जंगल, जमीन से वंचित रखने का निर्णय लिया गया।

साथ ही उन्हें गांव के प्राकृतिक जल स्रोतों से पानी न भरने देने की बात भी कही गई।

इस संवाददाता द्वारा उपरोक्त मामले में दायर की गई जनहित याचिका पर मानवाधिकार आयोग उत्तराखण्ड के सदस्य न्यायाधीश गिरधर सिंह धर्मशक्तू द्वारा सुनवाई करते हुए दिनांकः 16 अगस्त 2024 को जिलाधिकारी चमोली को नोटिस जारी कर आदेश जारी किए गए थे कि जिलाधिकारी चमोली नियत तिथि 12.09.2024 तक प्रकरण के सम्बन्ध में आख्या प्रस्तुत करेंगे।

उपरोक्त जनहित याचिका पर आयोग के सदस्य न्यायाधीश गिरधर सिंह धर्मशक्तू द्वारा और कड़ा रूख अपनाते हुए दिनांकः 21 अगस्त 2024 को पुन: एक और आदेश जारी कर जिलाधिकारी चमोली को निर्देशित किया गया।

आदेश

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नोटः-आयोग द्वारा जनपद चमोली मुख्यालय गोपेष्वर के विकासभवन सभागार गोपेष्वर में परिवाद की सुनवाई की जायेगी।

अतः दिनांक 12.09.2024 को 10:30 बजे उक्त सभागार में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

2. अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि कृपया इस मामले में आयोग के उपरोक्त आदेश के अनुपालन में वांछित सूचना/रिपोर्ट दिनांक 12/09/2024 तक उपलब्ध कराये।

3. विदित हो कि आयोग के उपरोक्त आदेश की अपेक्षानुरूप कार्यवाही न किए जाने की स्थिति में आयोग द्वारा विचारोपरान्त यथोचित आदेश पारित कर दिए जायेंगे।

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