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पुलिस है तो,हम नहीं मानेंगे सूचना आयोग का आदेश अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, पीडब्ल्यूडी

देहरादून:पुलिस है तो,हम नहीं मानेंगे सूचना आयोग का आदेश अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, पीडब्ल्यूडी

देहरादून के नेहरू कालोनी क्षेत्र में फव्वारा चौक से हरिद्वार रोड जाने वाले मुख्यमार्ग पर श्री गुरुद्वारा जी एवम राहुल स्वीट शॉप के सामने मुख्य मार्ग के डिवाइडर के बीच में से कट होने के सम्बंध में मानवाधिकार आयोग उत्तराखंड में जनहित याचिका दायर की गई की इस कट के कारण कभी भी जानलेवा दुर्घटना हो सकती हैं क्योंकि यह हरिद्वार रोड जाने वाला मुख्य मार्ग हैं साथ ही यह विधानसभा की ओर भी जाता है इसलिए इस सड़क पर लगभग हर समय काफी ट्रैफिक रहता हैं। जबकि इस कट से मुश्किल से 20 मीटर आगे यूटर्न भी है इसलिए इस कट का कोई ओचित्य नही है बल्कि स्पष्ट रूप से यह कट जानलेवा है। 

इस मामले में मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लेते हुए यातायात निदेशक उत्तराखंड को कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया।

मानवाधिकार आयोग के आदेशों के अनुपालन में यातायात निदेशक द्वारा की गई कार्यवाही के सम्बंध में पुलिस मुख्यालय से लोक सूचना अधिकार के अंतर्गत सूचना मांगी गई, सही सूचना प्राप्त न होने पर सूचना आयोग उत्तराखंड में शिकायत दर्ज करवाई गई। 

शिकायत पर सुनवाई के समय लोक सूचना अधिकारी पुलिस मुख्यालय द्वारा उत्तर दिया गया कि फव्वारा चौक से हरिद्वार रोड तक मुख्य गुरुद्वारा जी एव राहुल मार्ग पर स्वीट शॉप के पास कट खुले थे जिनको सुरक्षा व दुर्घटना की संभावना के दृष्टिगत बैरियर लगाकर अस्थाई रूप से बंद किया जा चुका है तथा उक्त कट को स्थाई रूप से बंद करने हेतु लोक निर्माण विभाग से पत्राचार किया जा रहा है।

लोक सूचना अधिकारी पुलिस मुख्यालय उत्तराखंड के इस उत्तर पर शिकायतकर्ता द्वारा आपत्ति प्रकट की गई और कहा गया कि साइड से कट अभी भी खुले हुए हैं और लोगों के द्वारा वहां से गलत साइड में प्रवेश किया जा रहा है।

सूचना आयोग में उपस्थित लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि द्वारा कथन किया गया कि उक्त स्थान पर सुरक्षा व दुर्घटना की सम्भावना के दृष्टिगत बैरियर लगाकर अस्थायी रूप से कट बंद किया गया है। तथा पुलिस अधीक्षक, यातायात देहरादून द्वारा अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, देहरादून को उक्त स्थल पर कट को स्थायी रूप से बंद किये जाने हेतु दिनांक 02.05.2023 को पत्र प्रेषित किया गया, किंतु उक्त के क्रम में कोई अग्रिम कार्यवाही उनके स्तर से नहीं की गयी।

*आदेश सूचना आयोग*

राज्य सूचना आयुक्त विवेक शर्मा द्वारा शिकायत पर सुनवाई करते हुए आदेश पारित किए गए कि पत्रावली का परीक्षण किया गया एवं उभयपक्षों के मौखिक कथनों को सुनने पर तथ्य प्रकाश में आया कि अधिशासी अभियन्ता. प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, देहरादून के स्तर पर उक्त प्रकरण पर कार्यवाही अपेक्षित है, अतःअधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, देहरादून को आज के आदेश की प्रति इन निर्देशों के साथ प्रेषित की जा रही है कि प्रकरण जनहित में होने के कारण तत्काल पुलिस अधीक्षक, यातायात देहरादून द्वारा दिनांक 02.05.2023 को प्रेषित पत्र के क्रम में कार्यवाही करना सुनिश्चित करें ताकि भविष्य में कोई दुर्घटना न हो।

सूचना आयुक्त विवेक शर्मा के आदेशों का अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, देहरादून द्वारा पूर्णतया उल्लंघन करते हुए कट को बंद करने संबंधी कोई कार्रवाई नहीं की गई बल्कि यह उत्तर दिया गया कि

*उत्तर PWD एवम् फ़ोटो*

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लोक निर्माण विभाग द्वारा दिनांक 24/7/2023 को उत्तर दिया गया कि फव्वारा चौक से हरिद्वार रोड तक मुख्य मार्ग पर गुरुद्वारा जी एवं राहुल स्वीट शॉप के पास खुले कट को स्थल निरीक्षण कराते हुए अग्रिम कार्यवाही हेतु कहा गया था निरीक्षण के दौरान पाया गया कि स्थल पर यातायात पुलिस द्वारा पूर्व में स्थाई रूप से बैरिकेडिंग लगाकर कट को बंद कर दिया गया है, वर्तमान में यातायात पुलिस द्वारा कंक्रीट ब्लॉक लगाकर यातायात हेतु कट बंद कर दिया गया है।

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 लोक निर्माण विभाग द्वारा यह बिल्कुल असत्य उत्तर दिया गया है तथा जो फोटो उनके द्वारा लगाई गई है वह सही नहीं है क्योंकि जो कंक्रीट के ब्लॉक यातायात पुलिस द्वारा लगाए गए थे वह दो साइड से हटा दिए गए हैं और लोग फिर गलत तरीके से इस जानलेवा कट से गलत तरीके से आवागमन कर रहे हैं। 

*फ़ोटो दिनांक 16/8/2023*

परंतु लोक निर्माण विभाग जिसको कार्यवाही हेतु राज्य सूचना आयुक्त द्वारा निर्देशित किया गया था कि पुलिस अधीक्षक यातायात देहरादून द्वारा दिनांक 02/5/2023 को प्रेषित पत्र के क्रम में कार्यवाही करना सुनिश्चित करें ताकि भविष्य में कोई दुर्घटना ना हो परन्तु अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, देहरादून द्वारा कट को स्थाई रूप से बंद करने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई इसलिए इस स्थान पर कोई भी दुर्घटना होती है तो उसके लिए संपूर्ण रूप से जिम्मेदारी अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, देहरादून की मानी जाए क्योंकि इनके द्वारा राज्य सूचना आयुक्त के इतने गंभीर आदेशों का भी अनुपालन नहीं किया गया।