भूपेन्द्र कुमार लक्ष्मी
- सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम बापू को मेडिकल आधार पर जमानत देने से इनकार कर दिया है। आसाराम ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके मेडिकल आधार पर 6 हफ्ते की जमानत मांगी थी। आसाराम ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अर्जी में कहा था कि उन्हें 6 हफ्ते की जमानत दी जाए जिससे कि वह आयुर्वेद के सहारे अपना ईलाज करवा सकें।
दुष्कर्म के मामले में सजा काट रहे आसाराम बापू को सुप्रीम कोर्ट का यह बहुत ही बड़ा झटका है।सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम बापू को मेडिकल आधार पर जमानत देने से इनकार कर दिया है।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने जो किया वो साधारण अपराध नहीं है आप जेल में रहकर अपना ईलाज कराइए।
बता दें कि इससे पहले राजस्थान हाईकोर्ट ने भी मई माह में आसाराम बापू की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी, आसाराम की ओर से स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत की मांग की गई थी।
आसाराम को 2018 में उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी, एक अदालत ने 2013 में उन्हें अपने आश्रम की नाबालिग लड़की से बलात्कार का दोषी पाया था किशोरी ने अपनी शिकायत में कहा था कि आसाराम ने उसे जोधपुर के पास मणाई इलाके में अपने आश्रम में बुलाया था और 15 अगस्त 2013 की रात उसके साथ बलात्कार किया।