भुपेन्द्र कुमार लक्ष्मी
देहरादून के जिलाधिकारी डॉ आशीष कुमार श्रीवास्तव के दिनांक 21 अगस्त 2020 के आदेशानुसार जनपद देहरादून क्षेत्रांगत अवस्थित विदेशी मदिरा की दुकानें पूर्वान्ह 10:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक वह नगर निगम क्षेत्र की मदिरा की दुकानें पूर्वान्ह 10:00 से रात्रि 11:00 तक खोले जाने की अनुमति इन प्रतिबंधों के साथ जारी की गई है कि दुकानों के संचालन के समय कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम हेतु भारत सरकार,उत्तराखंड शासन, प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करना होगा । उल्लंघन की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 व उत्तराखंड एपिडेमिक डीसीसेस, कोविड-19 रेगुलेशन 2020 एपिडेमिक डीसीसेस, एक्ट 1897 एवं भारतीय दंड संहिता तथा अन्य अधिनियमों की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्रवाही की जाएगी ।