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SSP ने क्षेत्राधिकारियों के पेशी कार्यालयों के पेशकारों की क्लास लगा दिए दिशा निर्देश

*क्षेत्राधिकारियों के पेशी कार्यालय की समीक्षा*

*पेशकारों की लगी क्लास*

आज दिनाँक 28.03.2023 को *वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी श्वेता चौबे* द्वारा जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारियों तथा उनके पेशकारों के साथ *वी0सी के माध्यम से गोष्ठी आयोजित* की गयी तथा निम्न आवश्यक दिशा निर्देश दिये गयेः-

➡️ विवेचकों द्वारा सम्पादित की जा रही विवेचनाओं में प्रेषित किये जाने वाले *आरोप पत्र/अन्तिम रिपोर्ट व पत्रावलियाँ समय से क्षेत्राधिकारी कार्यालयों एवं अभियोजन कार्यालय के माध्यम से सम्बन्धित मा0 न्यायालयों में समय से नहीं* भेजी जा रही हैं, आरोप पत्र/अन्तिम रिपोर्ट मय पत्रावली *समय से सम्बन्धित मा0 न्यायालयों को प्रेषित* करने हेतु निर्देशित किया गया।

➡️ सभी विवेचक 1 अप्रैल 2023 से विवेचनाओं में *आरोप पत्र और ई-फाईलिंग* से सम्बन्धित दस्तावेज *स्केन करके* ही अभियोजन कार्यालय समय से प्रेषित करेंगे। समय से *आरोप पत्र प्रेषित न करने* पर क्षेत्राधिकारियों के पेशकार भी इस सम्बन्ध में *उत्तरदायी होंगे* तथा *ई-फाईलिंग नियमावली* के अनुरुप का अक्षरश: पालन करेंगे।

➡️गोष्ठी में उपस्थित मौजूद ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी द्वारा भी *मा0 न्यायालयों से प्राप्त समन एवं वारण्टों की तामील समय से* कराकर मा0 न्यायालय को अवगत कराये जाने के सम्बन्ध में बताया गया।

➡️ विवेचकों द्वारा सम्पादित की जा रही विवेचनाओं में प्रेषित की जाने वाली *चार्जशीट एवं मामलों से सम्बन्धित पत्रावलियों* को स्कैन करते हुये *ई-फाईलिंग कर पी0डी0एफ0* के माध्यम से ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी को प्रेषित करेंगे।

➡️ कार्यालय के अपराध रजिस्टर में *प्रविष्टियाँ अद्यावधिक* करने तथा मासिक स्टेटमेन्ट एवं *वाँछित सूचनाओं को समय से सम्बन्धित को प्रेषित* करेंगे।

➡️ विभिन्न लम्बित विभागीय एवं *प्रारम्भिक जाँचों को अनावश्यक लम्बित न रखने* हेतु निर्देशित किया गया।

➡️ *सी0एम0 हेल्प लाईन/मानवाधिकार/सेवा का अधिकार /सूचना अधिकार* एवं अन्य माध्यमों से प्राप्त होने वाले शिकायती प्रार्थना पत्रों का *त्वरित निस्तारण* कर समय से आख्या प्रेषित करेंगे।

➡️ समस्त क्षेत्राधिकारियों को अपने-अपने सर्किल के *प्रभारी निरीक्षकों/थानाध्यक्षों/विवेचकों को दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन* करने हेतु निर्देशित किया गया।

➡️ थानों पर पंजीकृत अभियोगों की *विवेचनात्मक कार्यवाहियों में पायी गयी कमियों को दूर करने एवं विवेचनाओं की गुणवत्ता में सुधार* लाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश निर्गत किये गये।