देहरादून:धारा 420,406 आईपीसी के आरोपी दीपांशु नौटियाल को न्यायालय सत्र न्यायाधीश के यहां से सशर्त मिली जमानत, न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।
वाद की पैरवी अधिवक्ता शंकर भट्ट राजन द्वारा की गई हैं।
देहरादून:धारा 420,406 आईपीसी के आरोपी दीपांशु नौटियाल को न्यायालय सत्र न्यायाधीश के यहां से सशर्त मिली जमानत, न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।
वाद की पैरवी अधिवक्ता शंकर भट्ट राजन द्वारा की गई हैं।