भूपेन्द्र कुमार लक्ष्मी
समस्त मामला इस प्रकार हैं कि इस संवाददाता द्वारा हिमानी गैस एजेंसी की घटतौली पर मानवाधिकार आयोग में याचिका दायर की गई थी कि कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन की स्थिति में लगभग आमजनता बेरोजगार हो गई है, परन्तु फिर भी आम जनता को लूटने वाले बाज नहीं आ रहे हैं । लॉक डाउन में लोगों की मजबूरी का फायदा उठाते हुए गढ़वाल मंडल विकास निगम की सरकारी हिमानी गैस एजेंसी डालनवाला देहरादून के कर्मचारी गैस उपभोक्ताओं को खुलेआम चूना लगा रहे हैं ।
सरकारी हिमानी गैस एजेंसी डालनवाला देहरादून के कर्मचारियों द्वारा गैस सिलेंडरों में की जाने वाली घटतौली की जनहित याचिका पर मानवाधिकार आयोग उत्तराखण्ड अध्यक्ष द्वारा मामलें की गंभीरता देखते हुए कड़ा रुख अपनाते हुए जिलापूर्ति अधिकारी देहरादून को नोटिस जारी कर दो हफ़्ते में समस्त प्रकरण पर जवाब मांगा गया था ।
दिनांक 26-5-2022 को संबंधित याचिका सुनवाई हेतु नियत थी तथा जिलापूर्ति अधिकारी द्वारा आयोग ने प्रस्तुत की गई आख्या के विरुद्ध अपना उत्तर प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया गया कि जसवंत सिंह कण्डारी जिला पूर्ति अधिकारी देहरादून द्वारा अपनी आख्या में अंकित किया गया है कि मांग के अनुपात में सप्लाई न होने के कारण उपभोक्ताओं द्वारा कई शिकायतें की गई हैं। पूर्ति निरीक्षकों द्वारा अपने संयुक्त जांच में गैस की कालाबाजारी एवं अवैध रिफिलिंग के साक्ष्य ना मिलने के कारण गैस एजेंसी प्रबंधक को कठोर चेतावनी दी गई कि यदि एजेंसी मालिक या गैस वितरक के विरुद्ध भविष्य में कोई शिकायत प्राप्त होती है तो नियमानुसार विभागीय कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
साथ ही जिला पूर्ति अधिकारी जसवंत सिंह कंडारी का कहना है कि पूर्ति निरीक्षकों द्वारा पुलिस ने जांच रिपोर्ट में गैस की कालाबाजारी एवं अवैध रिफिलिंग के साक्ष्य नहीं मिले हैं जबकि प्रार्थी द्वारा साक्ष्य के रूप में वीडियो उपलब्ध कराई गई थी।
वीडियों-
जिला पूर्ति अधिकारी ने लिखा है कि उनके द्वारा गैस एजेंसी के प्रबंधक को कठोर चेतावनी दी गई हैं। आप माननीय आयोग द्वारा भी देहरादून की समस्त गैस एजेंसियों के प्रबंधकों को गैस की अवैध रिफिलिंग एवं कालाबाजारी पर रोक लगाने के संबंध में उनके विरुद्ध कार्यवाही हेतु उत्तराखंड शासन में संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव को कठोर से कठोर दिशा निर्देश पारित करने की कृपा करें ताकि भविष्य में गैस की अवैध रिफिलिंग एवं कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सके ।
मानवाधिकार आयोग द्वारा सुनवाई पश्चात मामले की गंभीरता और जनहित याचिका को स्पष्ट रूप से आम जनता के हितों से जुड़ा हुआ मानते हुए आदेश जारी किए गए कि-
आदेश
डिप्टी जनरल मैनेजर, इंडियन ऑयल काॅरर्पोरेषन लि0, देहरादून द्वारा आख्या प्रस्तुत की गयी है, जिसमें अंकित किया गया है, कि^^ The said complaint letter having complaint of supply of underweight cylinders to the customers of M/S Himani Gas Sewa was sent to our LPG field Officer Dehradun Sales Area for investigation. On 22.08.2020 a surprise inspection of delivery vehicles and Godown of M/S Himani gas was done by our LPG field Officer Dehradun Sales Area. During this inspection 4 delivery vehicles were randomly checked and cylinders loaded in these delivery vehicles were checked for weight and seal. Delivery vehicles checked were having vehicle number UA07T4426, UA07)1957, UA07L3348, UK07C1344. No underweight or overweight refill was found in these delivery vehicles. The delivery vehicle wise report of the cylinders checked and their findings are attached. Cylinders at Godown of M/s Himani Gas Sewa were also checked by the Field Officer and no underweight or overweight refill was found. Report is attached. Some random customers were also contacted by our LPG Field officer and the customers submitted their satisfaction letter. Copy of satisfaction letter is attached. M/S Himani Gas Sewa through it’s attached letter dated 16.04.21 informed that the same complaint was also investigated by Weights and Measure department officials on 10.06.2020 and Supply inspector on 06.07.2020 as per instructions of District Supply Officer Dehradun and no shortcoming was observed by them. So the allegation of supply of underweight cylinder was not substantiated ** इस सम्बन्ध में षिकायतकर्ता द्वारा प्रतिउत्तर दिया गया है, जिसमें अंकित किया गया है, कि ‘‘ जिला पूर्ति अधिकारी ने लिखा है कि उनके द्वारा गैस एजेंसी के प्रबंधक को कठोर चेतावनी दी गई हैं । आप मा0 आयोग द्वारा भी देहरादून की समस्त गैस एजेंसियों के प्रबंधकों को गैस की अवैध रिफिलिंग एवं कालाबाजारी पर रोक लगाने के सम्बन्ध में उनके विरूद्ध कार्यवाही हेतु उत्तराखण्ड शासन से सम्बन्धित विभाग के प्रमुख सचिव को कठोर से कठोर दिषा निर्देष पारित करने की कृपा करें ताकि भविष्य में गैस की अवैध रिफिलिंग एवं कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की सके।
षिकायत की प्रति एवं प्रतिउत्तर की प्रति तथा डिप्टी जनरल मैनेजर, इंडियन ऑयल काॅरर्पोरेषन लि0, देहरादून की आख्या सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड शासन को भेज दी जाये, कि वह देहरादून की समस्त गैस एजेंसियों के प्रबंधकों को गैस की अवैध रिफिलिंग एवं कालाबाजारी पर रोक लगाने के सम्बन्ध में कठोर से कठोर दिषा निर्देष पारित करें, जिससे भविष्य में गैस की अवैध रिफिलिंग एवं कालाबाजारी करने वालों रोक लगाई जा सके।