भूपेन्द्र कुमार लक्ष्मी
सुप्रीमकोर्ट ने सीबीएसई की 10वीं, 12वीं की परीक्षाएं ऑनलाइन कराने संबंधी याचिका, याचिकाकर्ता की दलीलें सुनने के बाद खारिज कर दी है, याचिकाकर्ता ने कहा था कि पिछले साल की तरह ही परीक्षा कराने का आदेश दिया जाए।
जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ ने कहा कि आपकी याचिका पर विचार करने का मतलब है कि और ज्यादा कन्फ्यूजन करना, पहले ही आपने जनहित याचिका के नाम पर ये अर्जी दाखिल कर छात्रों और अभिभावकों के बीच बहुत कन्फ्यूजन किया हुआ है,कोर्ट ने कहा कि आपको जो कहना है ऑथोरिटी को जाकर बताएं।
कोर्ट ने कहा पिछले चार दिनों से आप ऐसी जनहित याचिका के जरिए न केवल कन्फ्यूजन बढ़ा रहे हैं, बल्कि छात्रों में झूठी उम्मीदें बढ़ा रहे हैं, ये गैरजिम्मेदाराना ढंग से जनहित याचिका का दुरुपयोग है, लोग भी कैसी कैसी याचिका दाखिल कर देते हैं।