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बिगब्रेकिंग:उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जाति प्रमाणपत्र मामलें में पूर्व विधायक राजकुमार औऱ सरकार को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

भूपेन्द्र कुमार लक्ष्मी

उत्तराखंड:देहरादून की राजपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस के पूर्व विधायक राजकुमार का जाति प्रमाण पत्र एक बार फिर विवादों में औऱ मामला उत्तराखंड हाई होर्ट नैनीताल में पहुँचने के कारण कांग्रेस के पूर्व विधायक राजकुमार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हाईकोर्ट ने राजकुमार के जाति प्रमाण पत्र को चुनौती देती याचिका पर सुनवाई करते हुए राजकुमार के साथ ही उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। सुनवाई की अगली तिथि 18 फरवरी नियत की गई है ।
देहरादून निवासी बालेश बवानिया ने याचिका दायर की है। दायर याचिका में आरोप लगाए गए हैं कि राजकुमार ने 2011 में फ़र्ज़ी दस्तावेज़ों के आधार पर अपना जाति प्रमाण पत्र प्राप्त किया, जो शिकायतकर्ता की जांच के बाद 2012 में निरस्त कर दिया गया। फिर कुछ दिन बाद ही राजकुमार ने फिर से नया जाति प्रमाण पत्र हासिल कर लिया। देहरादून के खुड़बुड़ा मोहल्ला निवासी बालेश बवानिया का कहना है पूर्व विधायक के खिलाफ धोखाधड़ी को लेकर कार्यवाही की जानी चाहिए थी। उन्होंने डीएम को शिकायती पत्र सौंपकर कानूनी कार्रवाई की मांग की हैं, डीएम ने एसडीएम को जांच सौंपी है।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता के अनुसार नियमानुसार राज्य में 1950 से पहले से रह रहे व्यक्ति को जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने का अधिकार है। यदि आवेदक का परिवार 1950 से पहले दूसरे राज्य में रहता है तो वहीं से प्रमाण पत्र हासिल करने का अधिकारी होगा। यह भी कहा कि डीएम ने जिलाधिकारी को एसडीएम को नहीं बल्कि कमेटी गठित कर जांच करानी चाहिए। न्यायाधीश न्यायमूर्ति एनएस धानिक की एकलपीठ ने मामले में सुनवाई करते हुए पूर्व विधायक राजकुमार व सरकार से जवाब मांगा है।