भूपेन्द्र कुमार लक्ष्मी
कोरोना संक्रमण की संभावित तीसरी लहर के खतरे के दृष्टिगत उत्तराखण्ड शासन द्वारा इस वर्ष कावंड़ यात्रा को प्रतिबंधित किये जाने के बाद हरिद्वार में कांवड़ियों के प्रवेश पर प्रतिबंध है। इसके बावजूद आज हरकी पैड़ी क्षेत्र में कांवड़ वेशभूषा में प्रवेश करने पर हरियाणा निवासी 14 व्यक्तियों के विरुद्ध आदेश की अवहेलना और आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कर उन्हें अग्रिम आदेश तक प्रेमनगर आश्रम में बने क्वारंटाइन सेंटर में क्वारंटाइन किया गया है।
साथ ही 2 व्यक्तियों के विरुद्ध कांवड़ संबंधित सामग्री व कपड़े आदि बेचे जाने पर उक्त दोनों व्यक्तियों के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम एवं भारतीय दंड विधान की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया।
1- बृजमोहन यादव पुत्र अमरजीत यादव निवासी कुंडली जिला सोनीपत हरियाणा
2- सूरज कुमार पुत्र सुरेश निवासी उपरोक्त
3- अंशुल सिंह पुत्र अरविंद सिंह निवासी उपरोक्त
4- अमन पुत्र राकेश चौहान निवासी उपरोक्त
5- विकास पांडे पुत्र विजेंद्र पांडे निवासी उपरोक्त
6- भानु सिंह पुत्र राजकुमार सिंह निवासी उपरोक्त
7- प्रमोद साहू पुत्र घनश्याम निवासी उपरोक्त
8- ओमवीर पुत्र ज्ञान सिंह यादव निवासी उपरोक्त
9- धर्मेश पुत्र शिव कुमार निवासी उपरोक्त
10- प्रदीप कुमार पुत्र रामनरेश निवासी उपरोक्त
11- सुशील पुत्र राजित राम निवासी उपरोक्त
12- शैलेश कुमार पुत्र शिव कुमार निवासी उपरोक्त।
13- अरविंद कुमार पुत्र जयचंद निवासी उपरोक्त
14- अंकुर शर्मा पुत्र वीरपाल निवासी उपरोक्त
कांवड़ संबंधित सामग्री बेचने वाले दुकानदार:-
1- राहुल सैनी पुत्र कुंवर सेन निवासी निपनिया थाना शहजाद नगर जिला रामपुर उत्तर प्रदेश
2- तोतीराम सैनी पुत्र फूल सिंह सैनी निवासी हरिपुर कला थाना रायवाला देहरादून