भूपेन्द्र कुमार लक्ष्मी
देहरादून स्थाई लोक अदालत के चेयरमैन व अतिरिक्त जिला जज देहरादून राजीव कुमार द्वारा जनहित में बताया कि आमजन को जन उपयोगी सुविधा में किसी तरह का विवाद हैं या गड़बड़ी हैं तो स्थायी लोक अदालत में निशुल्क अपना केस लड़कर जल्द ही अपनी समस्या से समाधान पा सकते हैं, इस हेतु मात्र आप एक सादे कागज़ पर अपनी समस्या लिखकर शिकायत दर्ज़ करवा सकते हैं।
यातायात सेवा से संबंधित समस्या।
डाक तार या टेलीफोन सेवा।
सफाई या स्वच्छता प्रणाली।
अस्पताल या औषधालय सेवा।
बीमा सेवा।
शैक्षिक या शैक्षणिक संस्थान।
आवास और भू संपदा सेवा।
बैंकिंग एवं फाइनैंशल सेवा।
आदि से संबंधित यदि किसी भी व्यक्ति को क्लेम से संबंधित कोई समस्या है तो वह कोर्ट के माध्यम से निशुल्क अपना केस लड़ सकता है दोनों पार्टियों को बुलाकर कोशिश की जाती है कि आपसी सुलह समझौते से केस का निपटारा किया जाए। एक पक्ष सुलह समझौते के लिए तैयार नहीं होता तो ऐसी स्थिति में अदालत के पास निर्णय लेने का अधिकार है।
स्थाई लोक अदालत में 2 से 3 महीने में ही निर्णय हो जाता है सबसे बड़ी बात है कि अदालत के निर्णय पर कहीं अपील भी नहीं की जा सकती है, एडीजी ने बताया कि जन उपयोगी सुविधाओ के लिए स्थाई लोक अदालत का एक बहुत अच्छा माध्यम है। लेकिन जनता को अदालत की जानकारी ना होने के कारण परेशान होना पड़ता है, एकमात्र स्थाई लोक अदालत ही है जहां पर सादे कागज पर कोई भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है कोर्ट में केस पूरी तरह से निशुल्क चलता है।
एडीजे राजीव कुमार द्वारा बताया कि बीते मार्च महीने में 16 वादों का समाधान कर लोगों को 36.66 लाख रुपये प्रतिकर दिलाया गया। इसके बाद कोर्विड कर्फ्यू के चलते सुनवाई लटकी है। हाल में न्यायालय में ऑनलाइन सुनवाई की प्रक्रिया शुरू की गई है।
यहां पर कीजिये शिकायत
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