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बड़ी खबर: बार ढाबों आदि से शराब पीकर चौपनहिया,दो-पहियां वाहन स्वयं ड्राईव कर ले जाने वालों के विरुद्ध एसएसपी देहरादून को आयोग ने कड़ी कार्यवाही हेतु किया निर्देशित

भूपेन्द्र कुमार लक्ष्मी

देहरादून होटलों में स्थित शराब बारों,अन्य शराब बारों एवं शराब की दुकानों में स्थित कैंटीनों से शराब पीकर खुलेआम कानून का उल्लंघन कर स्वयं चौपहिया एवं दोपहिया वाहनों को ड्राइव कर सड़को पर चल रहे आम लोगों की जान खतरे में डालना और खुलेआम शराब पीकर वाहन चलाना ओर ऐसा कभी नहीं देखा गया कि होटलों में स्थित शराब बारों,अन्य शराब बारों एवं शराब की दुकानों में स्थित कैंटीनों,ढाबों से शराब पीकर स्वयं वाहनों को ड्राइव कर निकलने वालों के विरुद्ध मौके पर ही पुलिस के द्वारा कोई कार्यवाही की गई हो।

समस्त मामला इस प्रकार हैं कि देहरादून होटलों में स्थित शराब बारों,अन्य शराब बारों एवं शराब की दुकानों में स्थित कैंटीनों से शराब पीकर लोग स्वयं चौपहिया एवं दोपहिया वाहनों को ड्राइव कर लेकर जाते हैं। यह खुलेआम कानून का घोर उल्लंघन तो है ही साथ ही शराब पीकर ड्राइव करने वाले आम जनता की जान पर खतरा भी बन सकते हैं।
ऐसा कभी नहीं देखा गया या सुना गया कि होटलों में स्थित शराब बारों,अन्य शराब बारों एवं शराब की दुकानों में स्थित कैंटीनों से शराब पीकर स्वयं वाहनों को ड्राईव कर निकलने वालों के विरुद्ध मौके पर ही पुलिस के द्वारा कोई कार्यवाही की गई हो।
इस संवाददाता ने इस अत्यंत ही गंभीर एव जनहित के मामलें में मानवाधिकार आयोग उत्तराखंड में जनहित याचिका दायर कर निवेदन किया गया कि शिकायत का विषय बहुत ही संवेदनशील एवं गंभीर है जो स्पष्ट रूप से आमजनता की जानमाल की हानि से जुड़ा हुआ है इसलिए जनहित न्यायहित में देहरादून के समस्त होटलों में स्थित शराब बारों,अन्य शराब बारों एवं शराब की दुकानों में स्थित कैंटीनों से शराब पीकर निकलने वाले जो लोग स्वयं चौपहिया एवं दोपहिया वाहनों को ड्राईव कर सड़को पर चल रहे निर्दोष लोगों की जान खतरे में डाल खुलेआम कानून का उल्लंघन कर रहे हैं,उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही के आदेश कर रिपोर्ट तलब करने की कृपा करें। यह स्थिति जिला देहरादून के अलावा उत्तराखंड राज्य के अन्य जिलों में भी हो सकती है।

उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग के सदस्य न्यायमूर्ति अखिलेश चन्द्र शर्मा द्वारा शिकायत की गंभीरता को देखते हुए तत्काल सुनवाई की गई तथा आदेश जारी किए गए कि शिकायतकर्ता द्वारा देहरादून होटलों में स्थित शराब बारों, अन्य शराब बारों एंव शराब की दुकानों में स्थित कैंटीनों से शराब पीकर खुलेआम कानून का उल्लंघन कर स्वंय चैपहिया एंव दोपहिया वाहनों को ड्राइव कर सड़कों पर चल रहे आम लोगों की जान खतरें में डालना और खुलेआम शराब पीकर वाहन चलाना जनहित न्यायहित में तत्काल कड़ी से कड़ी कार्यवाही हेतु शिकायत प्रस्तुत की हैं तथा कहा है कि ऐसा कभी नहीं देखा गया कि होटलों में स्थित शराब बारों, अन्य शराब बारों एंव शराब की दुकानों में स्थित कैंटीनों से शराब पीकर स्वंय वाहनों को ड्राइव कर निकलने वालों के विरुद्ध मौके पर ही पुलिस के द्वारा कोई कार्यवाही की गई थी।न्यायहित में वरिश्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून, को नियमानुसार एंव विधि अनुसार उचित कार्यवाही हेतु निर्देशित किया जाता हैं ।