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उत्तराखंड हाईकोर्ट द्वारा स्कूल खोलने को लेकर सरकार को नोटिस जारी

भूपेन्द्र कुमार लक्ष्मी

देहरादून निवासी विजय पाल द्वारा नैनीताल हाईकोर्ट उत्तराखंड में सरकार द्वारा स्कूलों को खोले जाने संबंधी शासनादेश के विरुद्ध याचिका दायर की गयी है। याचिका में कहा गया है कि कोरोना काल में बच्चों के स्कूल खोलना गलत है जबकि कोरोना की तीसरी लहर की चेतावनी दी गई है और उसमें सबसे अधिक प्रभावित होने वाले बच्चों का ही जिक्र किया गया है। सरकार ने स्कूलों को फिर भी खोल दिया है जो कि गलत है। उक्त याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश आर एस चौहान और न्यायमूर्ती आलोक कुमार वर्मा की खण्डपीठ में हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। न्यायालय को शासनादेश में कई तरह की खामियां नजर आई । इसमें पहाड़ी क्षेत्र के स्कूल इन मानकों को पूरा नही कर सकते है ।
हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा है कि कोरोना के दृष्टिगत स्कूलों में क्या-क्या सावधानियां बरती जा रहीं हैं और क्या स्कूलों द्वारा कोविड़ एसओपी का पालन किया जा रहा है या नही, याचिका पर अग्रिम सुनवाई 18 अगस्त को होगी।

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