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Bigbreaking:देहरादून में महिला से छेड़छाड़ मामलें में एलआईयू सिपाही पर धारा 354 भादवि में जुर्म साबित होने पर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल

भूपेन्द्र लक्ष्मी

देहरादून में एलआईयू(स्थानीय अभिसूचना)के सिपाही द्वारा पासपोर्ट आवेदन के सत्यापन के दौरान शराब,पैसे की डिमांड करना और युवती से शारीरिक छेड़छाड़ करना, शर्मनाक ओर गम्भीर।
सम्पूर्ण प्रकरण इस प्रकार हैं कि देहरादून में एलआईयू(स्थानीय अभिसूचना)के सिपाही द्वारा पासपोर्ट आवेदन के सत्यापन के दौरान एक युवती से शराब की बोतल और ₹ 500/- मांगे गए थे और ना देने पर सिपाही द्वारा शारीरिक छेड़छाड़ भी की गई।
यह प्रकरण देहरादून के बसन्त विहार थाना क्षेत्र का है यहां रहने वाली युवती ने पिछले दिनों पासपोर्ट के लिए आवेदन किया था, नियमानुसार इसकी एलआईयू जांच भी होती है इसके लिए एलआईयू के सिपाही केदार पंवार की ड्यूटी लगी थी। युवती के कहे अनुसार एलआईयू के सिपाही ने सत्यापन के दौरान कागजों में कई तरह की त्रुटियां बतानी शुरू कर दी और इसी दौरान उसने शारीरिक छेड़छाड़ शुरू कर दी युवती के विरोध करने पर वह दूर हट गया, इसके बाद सिपाही ने रुपए मांगे तो युवती ने उसे ₹ 500/- भी दे दिए। युवती ने यह भी आरोप लगाया कि सिपाही यहीं नहीं रुका उसने शराब की बोतल भी मांगी लेकिन युवती ने इंकार कर दिया।
युवती ने इसकी शिकायत पुलिस को कर दी थी युवती की शिकायत के आधार पर सिपाही केदार पंवार को निलंबित करने के बाद उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया था तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा मामले की गंभीरता से जांच के आदेश दिए गए हैं।
इस संवाददाता ने इस मामलें में मानवाधिकार आयोग उत्तराखंड में जनहित याचिका कर निवेदन किया गया कि प्रकरण बहुत ही गंभीर है और सिपाही पर गंभीर तरह के आरोप लगे हैं, इसलिए जनहित न्यायहित में कार्यवाही कर निष्पक्ष जांच के आदेश कर रिपोर्ट तलब करने की कृपा करें क्योंकि मामला एलआईयू के सिपाही से जुड़ा हुआ है। साथ ही इस प्रकार के शर्मनाक और गंभीर प्रकरण भविष्य में दोबारा ना हो इसके लिए गृहविभाग के उच्च अधिकारी को जनहित में कार्यवाही हेतु निर्देशित करने की कृपा करें।
मानवाधिकार आयोग द्वारा प्रकरण की गंभीरता एवं संवेदनशीलता को देखते हुए आयोग की डबल बेंच द्वारा शिकायत पर तत्काल सुनवाई की गई और आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति विजय कुमार बिष्ट तथा सदस्य पूर्व आईपीएस राम सिंह मीना द्वारा कार्यवाही करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून को नोटिस जारी किया गया कि शिकायतकर्ता भूपेन्द्र कुमार लक्ष्मी द्वारा देहरादून में एलआईयू (स्थानीय अभिसूचना) के सिपाही द्वारा पासपोर्ट सत्यापन के दौरान शराब पैसे की डिमांड करना और युवती से शारीरिक छेड़छाड़ करना इस प्रकार के शर्मनाक और गंभीर प्रकरण भविष्य में दोबारा ना हो, के संबंध में जनहित में कार्यवाही हेतु शिकायत प्रस्तुत की है। न्यायहित में शिकायत की प्रति वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून को प्रेषित कर दी जाए वह इस संबंध में अपनी आख्या 4 सप्ताह में आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें।
आयोग के आदेशों पश्चात् पुलिस उपमहानिरीक्षक/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून की ओर से आख्या दाखिल कर अवगत कराया गया है कि ‘‘अभियुक्त के विरूद्व अभियोजन पूर्व स्वीकृति हेतु दि0 03.11.2022 को पुनः पत्राचार किया गया। तमामी विवेचना में अभियुक्त केदार पंवार पर धारा 354 भादवि में जुर्म साबित होने पर आरोप पत्र सं0 ए-15/23 दि0 24.01.2023 को मा0 न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है।‘‘
आख्या की प्रति षिकायतकर्ता को भेज दी जाए कि यदि उक्त आख्या के विरूद्व प्रतिउत्तर दाखिल करना चाहते हैं तो चार सप्ताह के अन्दर दाखिल कर सकते हैं।