भूपेन्द्र कुमार लक्ष्मी
वर्ष 2022 के विधानसभा चुनावों में राजनीतिक दलों के पोलिंग एजेंटों के लिए भी बदलाव किया गया है। नए नियम के अनुसार राजनीतिक दल का एजेंट वही बनेगा जो उसी पोलिंग बूथ का वोटर भी होगा यानी पहले की तरह अब कोई भी किसी बूथ का एजेंट नहीं बन पाएगा।