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लोन मोरेटोरियम: सुप्रीम कोर्ट में ब्याज पर ब्याज माफी की अगली सुनवाई अब 18 नवंबर को होगी

भूपेन्द्र कुमार लक्ष्मी 

लोन मोरेटोरियम अवधि के दौरान ब्याज पर ब्याज को माफ किए जाने की मांग को लेकर दायर विभिन्न याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 18 नवंबर 2020 तक टल गई है । अगली सुनवाई अब 18 नवंबर को होगी ।
गौरतलब हैं कि कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन में कई लोगों की नौकरियां चली गईं व्यापार ठप्प हो गए ऐसे समय में लोन की किस्तें चुकाना मुश्किल था।
सुप्रीम कोर्ट ने 14 अक्टूबर को हुई सुनवाई में कहा कि ब्याज पर ब्याज माफी स्कीम को जल्द से जल्द लागू करना चाहिए, इस दौरान केंद्र ने सर्कुलर जारी करने के लिए 15 नवंबर तक का वक्त मांगा था, सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि सरकार 15 नवंबर तक इससे जुड़ा सर्कुलर जारी कर देगी इसे ठुकराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को 2 नवंबर तक सर्कुलर जारी करने का आदेश दिया था, कोर्ट ने कहा कि जब फैसला हो चुका है तो उसे लागू करने में इतना समय क्यों लगना चाहिए।
आपको बता दें इससे पहले रिजर्व बैंक ने मंगलवार को सभी बैंकों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कहा था कि वे दो करोड़ रुपये तक के कर्ज के लिए हाल ही में घोषित ब्याज पर ब्याज की माफी योजना को लागू करें। सरकार ने सभी बैंकों को 5 नवंबर तक चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर को कर्जदारों के खाते में जमा करने का निर्देश दिया है। यह फायदा 1 मार्च से 21 अगस्त के बीच यानी 184 दिन के लोन पर मिलेगा. इस योजना को फायदा उन लोगों को भी मिलेगा, जिन्होंने मोरेटोरियम के लिए अप्लाई नहीं किया है, सरकार बकाया लोन के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर का पैसा खुद भरेगी। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि 2 करोड़ रुपए तक के एमएसएमई, एजुकेशन, होम, कंज्यूमर, ऑटो लोन सहित 8 सेक्टर पर लागू कंपाउंड इंटरेस्ट को माफ किया जाएगा,इसके अलावा क्रेडिट कार्ड बकाया पर भी ये ब्याज नहीं वसूले जाएंगे ।