भूपेन्द्र कुमार लक्ष्मी
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आज
अन्य राज्यों से आ रहे प्रवासी उत्तराखंडियों को लेकर सरकार को बड़ा आदेश दिया है।
हाईकोर्ट का कहना है कि रैडजोन से आने वाले प्रत्येक प्रवासी को आवश्यक रूप से प्रदेश की सीमा पर ही संस्थागत क्वारंटीन किया जाए। साथ ही उनका कोरोना टेस्ट भी करवाया जाए तथा रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद ही उन्हें घर भेजा जाए।