भूपेन्द्र कुमार लक्ष्मी
मामला इस प्रकार हैं कि वरिष्ठ आरटीआई कार्यकर्ता और आरटीआई क्लब के महासचिव अमर सिंह धुन्ता ने दिनाँक 28-8-2020 को नगर निगम देहरादून से सिरमौर मार्ग कौलागढ़ रोड देहरादून में महेश पुत्र तिलक द्वारा बिना लाइसेंस के संचालित की जा रही मीट की दुकान के संबंध में सूचनाएं मांगी गई परंतु प्राप्त सूचनाओं से संतुष्ट ना होने के पश्चात सूचना आवेदक द्वारा नगर निगम में प्रथम अपील आयोजित की गई ।
मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम देहरादून द्वारा दिनांक 14-10-2020 को राजीव कुमार सफाई निरीक्षक और प्रदीप सफाई नायक नगर निगम देहरादून को आदेशित किया की महेश पुत्र तिलक पता सिरमौर मार्ग कौलागढ़ रोड देहरादून की मांस मछली की दुकान बंद करने हेतु खाद्य सुरक्षा अधिकारी नगर निगम देहरादून क्षेत्र कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया गया था । वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी देहरादून द्वारा अवगत कराया गया है कि शेरे पंजाब चिकन शॉप का का पंजीकरण नहीं हो रखा है इससे ऐसा प्रतीत होता है कि बिना भली-भांति स्थल निरीक्षण किए कागजों की जांच किए बिना ही मात्र ऑनलाइन आवेदन को लाइसेंस मानते हुए लाइसेंस जारी होना बताया गया । जबकि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा इस दुकान को कोई भी लाइसेंस जारी नहीं किया गया है इसलिए तत्काल मांस मछली की दुकान बंद करवाना सुनिश्चित करें ।
मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा अवैध रूप से संचालित मीट की दुकान बंद करने के आदेशों पश्चात सूचना मांगने वाले अमर सिंह धुन्ता को दिनांक 19-10-2020 की दोपहर को अपने दो अन्य साथियों के साथ धमकी दी की सूचनाएं मांगने बंद कर दो अन्यथा गंभीर परिणाम भुगतने को तैयार रहें और सूचनाएं मांगनी बंद नहीं की तो एससी/एसटी एक्ट में भी झूठा फँसा देंगे ।
आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा धमकी मिलने के पश्चात इसकी शिकायत आज दिनांक 20-10-2020 को मुख्य सूचना आयुक्त उत्तराखंड और डीआईजी/एसएसपी देहरादून को की है और अपने शिकायती पत्र में अंकित किया है कि यदि भविष्य में मुझे किसी प्रकार की शारीरिक,मानसिक,आर्थिक,सामाजिक हानि पहुंचती है तो इसके लिए पूर्ण रूप से मांस की अवैध दुकान चलाने वालों को दोषी माना जाए ।