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दून साप्ताहिक बंदी में शराब माँस परचून आदि की दुकानें भी रहेंगी बंद खुलने पर कड़ी कार्यवाही

भूपेन्द्र कुमार लक्ष्मी 

जिला देहरादून में कोरोना संक्रमण के बहुत ज़्यादा बढ़ते मामलों को देख जिलाधिकारी देहरादून डॉ.आशीष कुमार श्रीवास्तव द्वारा कड़ा कदम उठाते हुए साप्ताहिक बंदी के दिन रविवार को केवल अति-आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खोलने की अनुमति दी है। खुलनें वाले प्रतिष्ठानों में केवल दूध,दवा, फल-सब्जी की दुकानें तथा पेट्रोल-पंप शामिल हैं। पूर्व में परचून, मिठाई, बेकरी, रेस्टोरेंट, शराब माँस और नाई की दुकानों को खुला रखने की जो छूट साप्ताहिक बंदी के दिन दी गई थी वह छूट वापस ले ली गयी है तथा कल अति-आवश्यक सेवाओं को छोड़ पूरे शहर के बाजार बंद रहेंगे, जिलाधिकारी डॉ. आशीष श्रीवास्तव ने इसका अनुपालन नहीं करने और बिना अनुमति दुकान खोलने पर संबंधित दुकानदार के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम में मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं।

साथ ही ऐसे वैवाहिक समारोह जो पूर्व में निर्धारित किए गए हैं तथा जिसको सम्पादित करने के लिए पूर्व अनुमति ली गई है ऐसे वैवाहिक समारोह के आयोजन में साप्ताहिक बन्दी के अन्तर्गत छूट होगी। साप्ताहिक बंदी में रेस्तरां व होटल आदि मात्र होम डिलीवरी कर सकेंगे और जो प्रतिष्ठान सामान की होम डिलीवरी करती हैं, उन्हें सामान की होम डिलीवरी की छूट होगी परंतु प्रतिष्ठान सार्वजनिक रूप से बंद रहना चाहिये।इसके साथ ही टिफिन सर्विस की भी छूट रहेगी।