एक्सक्लूसिव

एक्सक्लुसिव:प्रथम अपीलीय अधिकारी डीआईजी गढ़वाल नीरू गर्ग ने सूचना की अपील सुनवाई में झूठी आख्या देने पर जाँच अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही के दिए आदेश

भूपेन्द्र कुमार लक्ष्मी 

पुलिस उप महानिरीक्षक गढ़वाल परिक्षेत्र नीरू गर्ग जिनके पास विभागीय अपीलीय अधिकारी का दायित्व भी हैं के समक्ष सूचना का अधिकार अधिनियम के अर्न्तगत अपील की सुनवाई के दौरान प्रकरण संज्ञान में आया कि आवेदक के शिकायती प्रार्थना पत्र की जांच में जांचकर्ता अधिकारी द्वारा तथ्यो के विपरीत आख्या दी गयी। जबकि आवेदक ने बताया कि उसका न तो पड़ोसी से कोई जमीनी विवाद है और न ही उसका चालान हुआ है। आवेदक की शिकायत थी कि उसकी स्कूटी के साथ किन्ही अज्ञात व्यक्तियों द्वारा हानि पहुंचायी गयी और उसमें चीनी डाली गयी एवं स्कूटी का क्लच तोड दिया गया।
उक्त शिकायत पर जांचकर्ता उपनिरीक्षक द्वारा भ्रामक व झूठी जांच आख्या प्रेषित करने के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक चमोली को दोषी उपनिरीक्षक के विरूद्ध जांच कर 07 दिवस के अन्दर कृत कार्यवाही की आख्या उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया।
साथ ही जनता के साथ थाना स्तर से इस प्रकार की सरसरी जांच कर आख्या प्रेषित करने के फलस्वरुप पीड़ित पक्ष अनावश्यक रुप से परेशान न हो इसके सम्बन्ध में परिक्षेत्र के समस्त जनपद प्रभारियों को निम्न निर्देश निर्गत किये गये।
▪️शिकायतकर्ता के शिकायती प्रार्थना पत्र की जांच त्वरित रुप से मौके पर जाकर सम्पादित की जाये और जांच के दौरान आवेदक एवं अन्य सम्बन्धित पक्षों से तथ्यों की जानकारी कर साक्ष्य संकलित किये जायें।

▪️जांच सम्पादित करने के उपरान्त स्पष्ट एवं तथ्यों पर आधारित आख्या प्रेषित की जाये।

▪️थाना स्तर पर उप-निरीक्षक द्वारा सम्पादित की गयी जांच को प्रभारी थाना द्वारा अवलोकित कर उच्च अधिकारी को प्रेषित किया जाये।

▪️पर्यवेक्षण अधिकारी एवं वरिष्ठ /पुलिस अधीक्षक द्वारा भी जनता की शिकायतों पर सम्पादित जांच को अपने स्तर से अवश्य सत्यापित किया जाये और आवेदक को जांच से प्राप्त तथ्यों की जानकारी अवश्य दी जाये, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आवेदक की समस्या का समुचित निदान हुआ अथवा नहीं।